दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को यूट्यूबर अजीत भारती को एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान अजीत भारती के वकील ने अदालत में दलील दी कि उन्होंने कोई जातिसूचक गाली नहीं दी थी। वकील ने कहा कि भारती ने अपने परिवार के एक सदस्य के खिलाफ गंभीर उकसावे के जवाब में प्रतिक्रिया दी थी।
हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ने भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।