-पुलिस ने निजामुद्दीन इलाके से किया था गिरफ्तार, अदालत ने कहा-बचाव में पेश नहीं कर सकी कोई ठोस सबूत
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने दो किलो से अधिक गांजा रखने के मामले में एक महिला को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने महिला के पास से 2.015 किलो गांजा बरामद किया था और अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित किए हैं। विशेष न्यायाधीश कुमार रजत ने असमा को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया। पुलिस के अनुसार, 17 फरवरी 2022 को सूचना मिली थी कि असमा हजरत निजामुद्दीन इलाके में गांजा सप्लाई कर रही है। इसके बाद पुलिस टीम ने खुसरो पार्क में नीले गुंबद के पास उसे पकड़ लिया। उसके बैग से 2.015 किलो गांजा मिला था। फॉरेंसिक जांच में भी बरामद पदार्थ गांजा पाया गया।