एडीजे-12 की अदालत ने सोमवार को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की फंदा लगाकर हत्या करने वाले पति को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेशित भी किया है कि अभियुक्त जुर्माने की राशि में से आधी रकम पीड़ित के परिवार को देगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कसाना ने बताया कि दिल्ली के शाहदरा की विश्वास नगर निवासी दुलीचंद ने अपनी बेटी सुदेश उर्फ सीमा की शादी 11 नवंबर 2016 को लिंक रोड थाना क्षेत्र के झंडापुर गांव में रहने वाले राहुल कुमार से हुई थी। आरोप है कि शादी में मिले दहेज से राहुल और उसका परिवार खुश नहीं था। वह दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करते था, जिसकी जानकारी सीमा ने परिवार को दी थी।
आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर वह उसके साथ मारपीट करता था। सीमा के भाई ने गौरव कुमार ने 21 अप्रैल 2017 को लिंक रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसके बहनोई ने दहेज की मांग पूरी होने पर उसकी बहन सीमा की फंदा लगाकर हत्या कर दी है। इसके साथ ही उसने परिजनों को सूचना दी कि सीमा ने आत्महत्या की है। इस मामले में अदालत ने आठ गवाहों और सबूतों के बयान के आधार पर राहुल को दोषी मानते हुए 14 साल की कैद की सजा सुनाई है।