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Delhi NCR News: व्हाट्सएप निवेश घोटाले के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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अमर उजाला
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नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने व्हाट्सएप के जरिए निवेश का झांसा देकर बड़े साइबर फ्रॉड का आरोप लगे व्यक्ति सुमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी की हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि पूरी साजिश का खुलासा हो सके। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने आदेश में कहा, आरोपी को अग्रिम जमानत देने से मामले की आगे की जांच पर रोक लग जाएगी। आरोपी की भूमिका का पता लगाने और पूरी साजिश उजागर करने का दरवाजा बंद हो जाएगा। मामले में शिकायतकर्ता को निवेश के नाम पर बड़ी रकम का झांसा दिया गया था। पुलिस ने इसे “गंभीर साइबर फ्रॉड” करार दिया है।
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