फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi NCR News: कोविड में रद्द हुई शादी की बुकिंग, तीन साल बाद मिली रकम

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


नई दिल्ली। बैंक्वेट हॉल की बुकिंग रद्द करने के बाद पैसे वापस न होना एक परिवार के लिए बड़ी परेशानी बन गया। रोहिणी के रहने वाले अनिल गोयल को करीब तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें राहत मिली। उत्तर-पश्चिम के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 17 मार्च को फैसला सुनाते हुए बैंक्वेट हॉल संचालक को सेवा में कमी का दोषी माना। आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को 54,940 रुपये की जमा राशि 6 फीसदी ब्याज के साथ लौटाई जाए। साथ ही मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश भी दिए गए। मामला कोविड के दौरान का है। अनिल गोयल ने 26 अप्रैल 2021 को अपने बेटे की शादी के लिए एक बैंक्वेट हॉल बुक किया था और 75,000 रुपये जमा किए थे। उस समय 200 मेहमानों के हिसाब से पैकेज तय हुआ था। साथ ही यह भी तय हुआ था कि अगर कोविड के कारण पाबंदियां लगती हैं, तो मेहमानों की संख्या घटाकर 100 कर दी जाएगी और शुल्क भी कम कर दिया जाएगा। लेकिन, अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सख्त प्रतिबंध लागू हो गए। शिकायतकर्ता ने समय रहते मेहमानों की संख्या घटाने की मांग की, लेकिन आरोप है कि हॉल संचालक 200 मेहमानों की शर्त पर ही अड़ा रहा। शिकायतकर्ता ने मई 2021 में कानूनी नोटिस भेजा। इसका जवाब नहीं आने पर मामला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें