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Delhi NCR News: समीर वानखेड़े पर केंद्र की याचिका पर फैसला सुरक्षित

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें आईआरएस अधिकारी संमीर वानखेड़े को दी गई राहत को चुनौती दी गई है। यह राहत 2021 के कोर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट मामले से जुड़े अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने से संबंधित है।न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने केंद्र और वानखेड़े पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के 19 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 18 अगस्त 2025 को जारी 'चार्ज मेमोरेंडम' को रद्द कर दिया गया था। यह चार्ज मेमोरेंडम वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए जारी किया गया था।
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