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Delhi NCR News: बिजली चोरी के दो मामलों में दो दोषी करार

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नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने बिजली चोरी के अलग-अलग मामलों में दो लोगों को दोषी ठहराया है। जुलाई 2018 में विद्युत उपयोगिता की प्रवर्तन टीम की और से किए गए निरीक्षण में 18.045 किलोवाट का गैर-घरेलू कनेक्टेड लोड पाया गया था। इस मामले में शालीमार बाग निवासी बलराम को अदालत ने दोषी ठहराया और 13.56 लाख का उस पर जुर्माना भी लगाया। वहीं, दूसरे मामले में मंगोलपुरी निवासी मुकेश को अवैध टैपिंग के जरिये सीधे बिजली चोरी करने के आरोप में अदालत ने तीन महीने की कैद की सजा सुनाई और 13.78 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। फरवरी 2017 के इस मामले में घरेलू कामों और ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए बिजली के अनधिकृत इस्तेमाल का खुलासा हुआ था। संवाद
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