अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सदर बाजार इलाके में 2014 में एक घर के अंदर गोलीबारी में दो आरोपियों को हत्या के प्रयास और रात्रि में घर में सेंधमारी के अपराध में दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि मुख्य गवाहों के मुकरने के बावजूद अभियोजन पक्ष ने घटना को साबित कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकुर जैन ने सईद बिलाल और शहजादा इरफान को दोषी ठहराया। बिलाल को हथियार एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी पाया गया, क्योंकि उसने बिना लाइसेंस के इस्तेमाल किया।