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Delhi NCR News: दरियागंज निरीक्षण मामले में दो बरी

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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2017 के दरियागंज निरीक्षण मामले में पूर्व विधायक शोएब इकबाल और विधायक आले मोहम्मद इकबाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपियों ने नगर निगम की निरीक्षण टीम को रोका, बंधक बनाया या सरकारी कार्य में आपराधिक बल का प्रयोग कर बाधा डाली। यह मामला 12 जनवरी 2017 का है, जब नगर निगम की टीम दरियागंज स्थित संपत्ति संख्या 3665 में कथित अवैध निर्माण की जांच के लिए पहुंची थी। आरोप था कि निरीक्षण के दौरान टीम से अनुमति पत्र मांगा गया और उन्हें एक कमरे में रोका गया, साथ ही मोबाइल से ली गई तस्वीरें हटाने का भी दबाव बनाया गया।
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