नई दिल्ली। गैर कानूनी रूप से गांजा रखने के जुर्म में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों की पहचान सुरेश कुमार (30) और सनी देव (39) के रूप में हुई है। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस आयुक्त अमित गोयल ने बताया कि पालम गांव थाना पुलिस ने 26 अप्रैल को राज नगर, भाग-दो निवासी सुरेश और सनी को 61 और 88 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा था। जांच टीम ने 30 जून को चार्जशीट दाखिल की थी। ब्यूरो