-बदरपुर में 2019 में हुई थी वारदात, तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। बदरपुर इलाके में साल 2019 में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में साकेत कोर्ट ने तीन दोषियों को छह-छह साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेद सिंह ने साहिल उर्फ इशमाइल, मोहित और विशाल उर्फ विक्की पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि तीनों ने एक साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। तीनों को हत्या के प्रयास और साझा मंशा से जुड़े प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया। उनकी सजा एक साथ चलेगी और पहले जेल में बिताई अवधि को सजा में शामिल किया जाएगा। अभियोजन के मुताबिक, 15 नवंबर 2019 को मोलरबंद एक्सटेंशन में तीनों ने भाइयों मुकुल और मनीष पर हमला किया था। इस दौरान दो आरोपियों ने मुकुल को पकड़ लिया, जबकि साहिल ने लोहे की रॉड से उसकी पीठ पर वार किया। रॉड शरीर में फंस गई थी। मुकुल को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि रॉड उसके फेफड़े को पार कर गई थी और उसका सिरा मुख्य रक्त नली एओर्टा के बेहद करीब था। इसके बाद उसकी सर्जरी की गई। अभियोजन ने अधिकतम सजा की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपियों की उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और लंबे समय से चल रहे मुकदमे का हवाला देकर राहत मांगी थी।