संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने मंगोलपुरी के एक पार्क में 2018 में हुए चाकू से हमले के मामले में तीन आरोपियों को हत्या की कोशिश के आरोप से बरी किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों की भारत सिंह की हत्या करने की मंशा थी। हालांकि, कोर्ट ने मनोज, मनीष और पूरन को भारत से मारपीट करने और उसका रास्ता रोकने का दोषी माना है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुनीष गर्ग की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारत को चाकू से लगी चोटों का आरोप सह-आरोपी राजेंद्र पर था। मुकदमे के दौरान राजेंद्र की मौत हो गई। बचे तीन आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि उन्होंने चाकू से हमला किया या राजेंद्र को जानलेवा हमला करने के लिए उकसाया।