संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ व आगजनी के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के कोर्ट ने आरोप साबित न होने पर इस मामले में अकील अहमद, रहीस खान और इरशाद को राहत दे दी। दयालपुर थाना क्षेत्र के चांद बाग इलाके में 25 फरवरी, 2020 को दंगाइयों ने उपद्रव मचाया था। इस दौरान सड़क किनारे वाहनों के शोरूम में तोड़फोड़ की गई थी। आगजनी का भी आरोप लगाया गया था। इसमें अकील अहमद, रहीस खान और इरशाद को आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ वर्ष 2021 में दंगा व आगजनी के आरोप तय किए गए थे। तीनों उस समय जमानत पर थे। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने पाया कि इन पर आराेप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने तीनों को बरी करने का आदेश दे दिया।