नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने चोरी के आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी मेमो में गलत जगह का उल्लेख किया था, जिससे न केवल अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया बल्कि आरोपी के सांविधानिक अधिकारों का भी हनन हुआ। मोहम्मद चांद की जमानत याचिका पर न्यायिक मजिस्ट्रेट पी. भार्गव राव ने यह फैसला सुनाया है। कृष्णा नगर थाने में दर्ज घर में चोरी के मामले में चांद पिछले करीब चार महीने से जेल में बंद था। अदालत ने आदेश में जांच अधिकारी (आईओ) की प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी मेमो में गिरफ्तारी का स्थान गलत दर्शाया गया। यह अभियोजन की विश्वसनीयता को कमजोर कर देती है। साथ ही कहा कि आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई इसलिए उसे 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानती बॉन्ड पर जमानत दी जाती है। संवाद