अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद वासिक नदीम खान की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए अवैध रूप से हिरासत में लिया था। खान के वकील ने याचिका का उल्लेख करते हुए अदालत से इसे दिन भर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह आशंका है कि खान को दोबारा हिरासत में लिया जा सकता है और घर में नजरबंद किया जा सकता है। खान को शुक्रवार को कोलकाता जाने के लिए फ्लाइट भी पकड़नी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने याचिका को दिन भर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसकी सुनवाई 12 अक्टूबर को की जाएगी।