अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सचिवालय क्लब के बेदखल प्रबंधन को राष्ट्रपति एस्टेट क्षेत्र में स्थित अपने परिसर से अपना सामान और अन्य वस्तुएं लेने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्लब के दो पदाधिकारियों द्वारा सामान लेने की प्रक्रिया को दो सप्ताह के भीतर सुगम बनाया जाए। अदालत ने यह आदेश क्लब की याचिका पर पारित किया। यह क्लब पहले टॉलकटोरा क्लब के नाम से जाना जाता था। क्लब ने अपनी मान्यता रद्द किए जाने और एस्टेट ऑफिसर द्वारा तत्काल परिसर खाली करने के बेदखली आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।