अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार ओमर राशिद और एक महिला वकील को निर्देश दिया कि वे अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की संभावना तलाशें। राशिद ने दो महिला वकीलों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने वादी पत्रकार और प्रतिवादी महिला वकील के वकीलों से कहा कि वे यह निर्देश प्राप्त करें कि क्या दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोई संभावना है। अदालत ने यह भी नोट किया कि दोनों पक्ष पहले एक रिश्ते में रहे हैं। मामले में ओमर राशिद ने दो महिला वकीलों को प्रतिवादी बनाया है। इन वकीलों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राशिद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इन्हीं पोस्ट्स को आधार बनाते हुए राशिद ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को अगली सुनवाई से पहले सुलह की संभावना पर अपने-अपने पक्षकारों से निर्देश लेने का निर्देश दिया।