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Delhi NCR News: नाबालिग आरोपी को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग पर फैसला सुरक्षित

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द्वारका हिट एंड रन मामला : याचिका मृतक साहिल धनेश्रा की मां इन्ना माकन ने दायर की
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट ने फरवरी में हुए एक सड़क हादसे के नाबालिग आरोपी को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजत गोयल ने 20 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया। याचिका मृतक साहिल धनेश्रा की मां इन्ना माकन ने दायर की है। याचिका में कहा गया था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को गैरकानूनी रूप से जमानत दी है। जमानत देते समय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने घटित अपराध के साक्ष्यों पर पूरे तरीके से गौर नहीं किया। साथ ही, यह भी कहा गया कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। आरोपी नाबालिग आदतन अपराधी है, जिस वाहन से हादसा हुआ वो कई घटनाओं में लिप्त रहा है और ओवरस्पीडिंग, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने समेत कई चालान हो चुके हैं।
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