अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर हाशिम बाबा से जुड़े एक मामले में कथित आर्म्स सप्लायर सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्टल की अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 6 जून को दी गई जमानत को दिल्ली पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि सलीम पिस्टल दो मकोका मामलों में आरोपी है और वह विभिन्न आपराधिक गिरोहों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने वाला प्रमुख व्यक्ति है।