दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के राष्ट्रीय समन्वयक इब्राहिम पुथनथानी को छह घंटे की कस्टडी पैरोल दी है ताकि वह अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सके। पुथनथानी को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था।