संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 लाख रुपये की ठगी और आपराधिक धमकी से जुड़े मामले में आरोपी वीरेंद्र कुमार को सात दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने कहा कि आरोपी की ओर से दी गई यह दलील कि उसे चार-पांच लोगों ने जबरन उठाकर 10 लाख रुपये की मांग की, प्रथम दृष्टया विश्वास योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने थाने छोड़ने की अनुमति और नोटिस जारी कर विधिक प्रक्रिया का पालन किया है। अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत और ट्रांजिट जमानत दोनों ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हैं और केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर राहत से इन्कार करना न्याय तक पहुंच का उल्लंघन होगा। अदालत ने उसे सात दिन की अंतरिम राहत दी है और निर्देश दिया कि वह इस अवधि में तेलंगाना की सक्षम अदालत में नियमित अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाए और जांच में शामिल हो। यह मामला तेलंगाना के गुर्रपोडे थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है।