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Delhi NCR News: दयाल सिंह कॉलेज की दो छात्राओं को मिली राहत, नामांकन बहाल

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दयाल सिंह कॉलेज की दो छात्राओं को राहत देते हुए उनके नामांकन को बहाल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता काजल कुमारी और सिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में बताया कि कॉलेज छात्र संघ चुनाव में सिया ने अध्यक्ष और काजल कुमारी ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। नामांकन फॉर्म सही ढंग से भरा था लेकिन साथ में जमा किए गए श्योरिटी बॉन्ड में गलती से अपनी माताओं के नाम लिख दिए थे। कॉलेज चुनाव समिति ने इस आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की एकल पीठ ने कहा कि मामूली गलती को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। अदालत ने कॉलेज को निर्देश दिया कि अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो छात्राओं के नामांकन को स्वीकार किया जाए। साथ ही, कॉलेज को ईवीएम में उनके नाम शामिल करने और संशोधित उम्मीदवार सूची जारी करने का आदेश दिया गया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भविष्य में फॉर्म सावधानी से भरने की चेतावनी भी दी। ब्यूरो़
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