अदालत ने दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरोपी सब इंस्पेक्टर को मंगलवार को जमानत दे दी।
आरोपी एसआई पर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म व उसकी वीडियोग्राफी करने का आरोप है।
पुलिस ने अदालत के आदेश पर तीन फरवरी को एसआई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।
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साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव बंसल ने आरोपी वरुण झा को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी राशि के एक जमानती की शर्त पर जमानत दे दी।
अदालत ने वरुण झा को दिल्ली न छोड़ने और जांच में सहयोग करने की हिदायत दी है।