दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश की जांच की स्थिति पर निर्देश देने की मांग करने वाले आरोपियों के आवेदन पर अपनी दलीलें पूरी की। दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपियों को जांच की स्थिति जानने का कोई अधिकार नहीं है। जब आवेदन योग्य ही नहीं हैं तो इससे आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। वहीं मामले के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा के वकील सौजन्या शंकरन ने कहा कि जब पुलिस सवाल का जवाब दे रही है, तो आरोपी और अदालत को अभियोजन पक्ष से पूछने का अधिकार है।