अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है, जिस पर 4300 किलोग्राम से अधिक कोडीन आधारित खांसी की सिरप अवैध रूप से रखने का आरोप है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध सबूत उसके खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करते हैं। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आरोपी विपिन चावला के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 16 जून 2023 को आजादपुर स्थित एक दुकान पर छापा मारा था। इस छापे में 302 बॉक्स बरामद हुए, जिनमें 100 मिलीलीटर की कुल 36,238 बोतलें खांसी की सिरप थीं।