अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने बवाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक से कुचले जाने के कारण दाहिना पैर गंवाने वाले एक व्यक्ति को 68.56 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार ने अपने आदेश में पवन कुमार की मुआवजा याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दुर्घटना ट्रक चालक (प्रतिवादी संख्या 1) की लापरवाही और तेज रफ्तार से हुई थी। पवन कुमार की मोटरसाइकिल 8 जून 2021 को पूथ खुर्द में वाल्मीकि अस्पताल के निकट ट्रक से टकराई थी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और दाहिना पैर काटना पड़ा। अधिकरण ने पाया कि पवन कुमार को दाहिने निचले अंग में 80 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता हुई है, जबकि पूरे शरीर के संदर्भ में कार्यात्मक दिव्यांगता 40 प्रतिशत आंकी गई। आदेश में कहा गया कि ऐसी स्थिति दैनिक गतिविधियों और आजीविका कमाने में आजीवन बाधा डालेगी।