अदालत ने प्रत्येक पर 61500 रुपये का जुर्माना लगाया
रोजकामेव थाने के गांव आटा में हुई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। रोजकामेव थाने के गांव आटा में करीब पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 61500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, 15 सितंबर 2020 को आटा गांव में एक बच्चे को पीटने का विरोध करने पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। इसके अगले दिन राजेश और राकेश को हरिजन चौपाल पर लाठी व डंडों से दूसरे पक्ष ने पीट दिया। इस दौरान वेदराम दुकान से सामान लेने गया था तो दूसरे पक्ष के प्रवीण गौतम, हितेश, विजय, नरबीर, ओमप्रकाश, निरंजन, राहुल, पंकज, त्रिलोक कुमार उफ तरुण कुमार, दुष्यंत कुमार, अजय कुमार, सबतीर सिंह चौहान, फकरुद्दीन, भूरा, शिवसिंह, यादवीर, संगीता सहित अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत इलाज के लिए सोहना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे पोप सिंह की शिकायत पर थाना रोजका मेव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस अदालत में मामले की सुनवाई चली।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने 15 जुलाई को 12 लोगों दोषी ठहराया। गुरुवार को इन सभी को आजीवन कारावास और 61500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। उप जिला न्यायवादी संदीप लांबा ने बताया कि पुलिस जांच की शुरुआत में ही दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद थे, जिसके आधार पर दोषियों को सजा सुनाई गई है।