ग्रेटर नोएडा। विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 का मतदान 23 अक्तूबर को होगा। ऐसे में उस दिन मतदान के दौरान जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि देशी शराब की दुकानें, भांग की दुकानें, बार और सैन्य कैंटीनों सहित मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। मतदान समाप्त होने तक यह आदेश लागू रहेगा। ब्यूरो