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Noida News: लापरवाही से हुई क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं

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लापरवाही से हुई क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं
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- उपभोक्ता के वाद को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने किया खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। किसी उपभोक्ता को क्षति उसकी लापरवाही के कारण हुई है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसे ही एक मामले में खाते से पैसा निकलने को लेकर उपभोक्ता के वाद को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खारिज कर दिया है।
नोएडा सेक्टर-61 निवासी फ्लोरी महेंद्रू का आईसीआईसीआई बैंक में खाता है। उसके खाते से 10 जून 2020 को 13 ट्रांजेक्शन के जरिए किसी ने 4.29 लाख रुपये निकाल लिए। इसकी सूचना बैंक ने उनको नहीं दी। इसकी शिकायत पर पुलिस केस भी दर्ज किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। उन्होंने बैंक से क्षतिपूर्ति की मांग की, मगर बैंक ने ई-मेल से सूचना दी कि आपकी धनराशि वापस मिलना संभव नहीं है। फ्लोरी महेंद्रू ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
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सुनवाई के दौरान बैंक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उपभोक्ता ने अपनी सिम को 2जी से 4जी करने के लिए दिया था। कस्टमर केयर पर एसएमएस किया। पासवर्ड बदलने के लिए ओटीपी का प्रयोग किया गया। इस पर फंड ट्रांसफर करने के लिए तीन मिनट का समय दिया गया। जिसका प्रयोग खातेदार ने नहीं किया। इस पर खातेदार स्वयं जिम्मेदार है। आरबीआई की गाइड लाइन में स्पष्ट है कि अगर क्षति कस्टमर की लापरवाही के कारण हुई है तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आयोग ने भी उपभोक्ता की लापरवाही पाए जाने पर वाद को खारिज कर दिया।
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