गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने छह महीने 19 दिन और 27 तारीखों में ये फैसला सुनाया है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार, बहरियाबाद थानाक्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि चार सितंबर 2024 को रात 11 बजे बबलू राम और चंद्रशेखर ने उनकी नाबालिग बेटियों को पोखरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। दोनों बेटियों ने घर आ कर सारी बातें बताईं। सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों लड़कियों का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 9 दिसंबर 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को जेल भेज दिया।