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Noida News: मालीवाल से छेड़छाड़ मामले में जुड़ेंगी दो और धाराएं

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निजी न्यूज चैनल के कैमरों व कार्ड को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा
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दूसरी लड़की के आरोपों में पुलिस को नहीं दिख रही है सच्चाई

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस शनिवार शाम तक दो और धाराएं जोड़ेगी। वहीं, दिल्ली पुलिस निजी न्यूज चैनल के कार्यालय कैमरा, मेमोरी कार्ड व हार्डडिस्क बरामद की है। पुलिस ने इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इसके अलावा दूसरी लड़की के आरोपों की शुरुआती जांच में पुलिस को कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है।
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मालीवाल के साथ एम्स के गेट नंबर-2 के सामने रिंग रोड पर नशे में कार सवार हरीश चंद्र ने 19 जनवरी को बदसलूकी की थी। मालीवाल रात में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए सड़कों पर निकली थीं। आरोप है कि कार चालक ने स्वाति को 10 से 15 मीटर तक घसीटा था। दक्षिण जिला पुलिस ने कोटला मुबारकपुर थाने में छेड़छाड़, मारपीट, रास्ता रोकने व घूरने आदि चार धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी संगम विहार निवासी हरीश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस अब इस मामले में 354 डी (पीछा करना) व 354ए (शारीरिक संबंधों के लिए कहना) की धारा जोड़ेगी। इधर, दक्षिण दिल्ली निवासी एक युवती ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि आरोपी हरीश ने मालीवाल से पहले उसी जगह पर उससे छेड़छाड़ की थी। हालांकि, युवती ने अभी तक पुलिस से संपर्क नहीं किया है, लेकिन पुलिस को जांच में पता लगा कि जिस समय युवती छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है उस समय हरीश की लोकेशन वहां नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
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