महराजगंज।अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चोरी के मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त दरोगा और महेंद्र निवासी पिपरहवा थाना श्यामदेउरवा, महराजगंज को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अभियोजन के अनुसार यह मामला वर्ष 1992 का है। फरेंदा थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों पर चोरी करने का आरोप था। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। लंबे समय से मामले की सुनवाई चल रही थी। कई गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों पर दोष सिद्ध पाया और सजा सुनाई।