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Noida News: चार अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई सजा

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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने मंगलवार को दो पुराने मामलों की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा व जुर्माने से दंडित किया। दोनों मामले वर्ष 1998 से संबंधित हैं। पहला मामला थाना पुरंदरपुर क्षेत्र के लालपुर कल्याणपुर गांव का है। यहां के निवासी राम बहाल, गनेश और रामानंद पर मारपीट का आरोप लगा था। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया। अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1100 रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह दूसरा मामला परसौनी गांव का है। जहां निवासी विनोद कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ सार्वजनिक स्थल पर अश्लील गीत गाने का आरोप दर्ज किया गया था। इस मामले में भी न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुनाया। अदालत ने अभियुक्त को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा दी और 500 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश पारित किया।
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