ग्रेटर नोएडा। विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी करण की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पीड़िता की उम्र 15 साल से कम है। ऐसी स्थिति में उसकी कथित सहमति कोई महत्व नहीं रखती। आरोपी के खिलाफ कासना कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। मामला 30 जुलाई 2024 का है। अदालत ने मामले की डायरी और दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद कहा कि पीड़िता की जन्मतिथि 1 सितंबर 2009 है। पीड़िता के दो बयानों पर गौर किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही यह मान लिया जाए कि संबंध पीड़िता की सहमति से बने थे लेकिन 15 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की की सहमति डर, प्रभाव या अशक्तता के कारण वैध नहीं मानी जा सकती। ऐसे में आरोपी के खिलाफ यह जघन्य अपराध है। ब्यूरो