जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दस गुना अधिक राशि
नोएडा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की अतिरिक्त कॉपी के लिए आवेदकों को दस गुना अधिक राशि देनी होगी। यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस नियम के आने के बाद से अतिरिक्त कॉपी लेने वालों की संख्या कम हुई है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की पहली कॉपी निशुल्क मिलती है। अब भी पहली कॉपी के लिए कोई राशि नहीं देनी होगी, लेकिन इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त कॉपी के लिए 50-50 रुपये देने होंगे। पहले सरकार की ओर से यह राशि पांच रुपये निर्धारित थी। एक साल में जिले में 55 हजार से अधिक जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। वहीं 15 हजार से अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। नई व्यवस्था 15 जून के बाद से लागू कर दी गई है। ब्यूरो