फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: फर्जी बीमा पॉलिसी मामले में शिक्षक को नहीं मिली अग्रिम राहत

विज्ञापन
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा। बीमा पॉलिसी ठगी मामले में आरोपी बनाए गए राजस्थान के सरकारी शिक्षक सत्य नारायण शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि आरोपी की संलिप्तता से प्रथम दृष्टया इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रकरण थाना सेक्टर-20 नोएडा का है। 2022 में वादी रीमा एलेक्स डेनियल ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उन्हें पीएनबी मेटलाइफ और रिलायंस निप्पोन के एजेंट बताकर कई फर्जी पॉलिसियां दिलवाई गईं और लाखों रुपये प्रीमियम के नाम पर वसूले गए। बाद में कथित एजेंटों ने विभिन्न बहाने बनाकर और रकम की मांग की। इस तरह पीड़ित से कुल 8.79 लाख रुपये की ठगी लिए गए। विवेचना में आरोपी सत्य नारायण शर्मा का नाम आरोपी के बयान से सामने आया और उसके दो बैंक खातों में ठगी की रकम में से 1.43 लाख रुपये पहुंचे। जमानत के लिए पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। वह राजस्थान में सरकारी शिक्षक है और कभी नोएडा नहीं आया। उसके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है, लिहाजा उसे राहत दी जाए। न्यायालय ने माना कि गंभीर अपराध और तीन साल से लंबित विवेचना में सहयोग न करने के कारण आरोपी को अग्रिम जमानत देने का आधार पर्याप्त नहीं है। लिहाजा उसकी अर्जी निरस्त कर दी गई। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें