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श्रीकांत को महिला से अभद्रता व धोखाधड़ी के तीन केस में जमानत

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ग्रेटर नोएडा। नोएडा के सेक्टर-93बी ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता, कब्जा और धोखाधड़ी के तीन मामलों में श्रीकांत त्यागी को शुक्रवार जिला न्यायालय से जमानत मिल गई। श्रीकांत पर प्रदेश सरकार के सचिवालय का स्टीकर गाड़ी पर लगाने पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। हालांकि, गैंगस्टर एक्ट के कारण श्रीकांत को जेल में ही रहना होगा। श्रीकांत के अधिवक्ता ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी जमानत याचिका दायर कर दी है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी।
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जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ज्योत्सना सिंह ने सुनवाई के बाद तीन केस में जमानत दी है। जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील भाटी ने बताया कि श्रीकांत पर फेज-2 थाने में मुकदमा अपराध संख्या 329, 335 व 339 में जमानत याचिका दायर की गई थी। इन केस में आईपीसी की धारा 354, 323, 419, 420, 427, 482, 504 व 506 लगाई गई थी। श्रीकांत पर वाहन में विधायक का स्टीकर लगाने के मामले में धोखाधड़ी की धारा लगाई गई थी।
’जिन पर लगे थे स्टीकर वह वाहन श्रीकांत के नहीं’
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कहा कि श्रीकांत पर दर्ज किए गए तीनों केस में पांच साल से कम सजा का प्रावधान है। वहीं, जिन दो फॉरच्यूनर कारों पर सचिवालय के स्टीकर लगे हुए थे। वह दोनों कारें श्रीकांत के नाम नहीं हैं, इसलिए श्रीकांत को जमानत दी जाए।
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ये था मामला
नोएडा में 5 अगस्त को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और श्रीकांत पर गैंगस्टर समेत चार केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने 9 अगस्त को आरोपी को तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा था।
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