नूंह। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि प्रदेश में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसलिए जिले में पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेंगी। इस दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दुकानें अब सम-विषम के आधार पर खुलेंगी। दुकानें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। उन्होंने बताया कि 15 जून तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शापिंग मॉल्स को भी सीमित मात्रा में खोलने की मंजूरी दी गई है। लॉकडाउन के दौरान कुछ ढील दी गई है, लेकिन लोगों और दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना आदि अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानें खोलेंगे। इस दौरान ग्राहकों को भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करवाना होगा। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने सभी संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अनुसार ही दुकानें खुलने दें। यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।