(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने थाना फेज-3 में दर्ज फर्जी बैनामे से प्लॉट पर कब्जे से जुड़े मामले में आरोपी संजीव यादव की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अभियोजन के अनुसार वादी वीरेंद्र भगत ने 25 अगस्त 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने गांव चौखंडी में 107 वर्ग गज का भूखंड श्रीनिवास शर्मा से 10 जून 2026 के पंजीकृत बैनामे से खरीदा था। निर्माण के लिए पहुंचने पर आरोपियों ने मारपीट की और भूखंड पर कब्जे का प्रयास किया। आरोपी फर्जी बैनामे बनाकर संपत्तियों पर कब्जा करते है। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि श्रीनिवास शर्मा ने 21 जुलाई 2016 को जितेंद्र के पक्ष में बैनामा किया था। जिसने उसी दिन संजीव के पक्ष में बैनामा किया। उनके अनुसार घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।अदालत ने पाया कि सह-आरोपी स्नेहा शर्मा, प्रदीप यादव और तैयब सैफी को पहले ही राहत मिल चुकी है। इस आधार पर अर्जी स्वीकार की गई।