माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मोबाइल चोरी के आरोपी महेश कुमार को बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इस आधार पर आरोपी को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया गया। मुकदमा थाना फेस-2 में दर्ज है। अभियोजन के मुताबिक 14 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एचडीएफसी बैंक के पीछे दबिश देकर तीन लोगों को पकड़ा था। इनके पास से कुल सात मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। पकड़े गए बदमाशों में महेश कुमार भी शामिल था। पुलिस का दावा था कि आरोपी चोरी की मोबाइल और ई-रिक्शा की बैटरी बेचने के फिराक में थे। विवेचना के बाद पुलिस ने प्रवीन उर्फ कर्ण, राजेश कुमार और महेश कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष न तो बरामद मोबाइलों को चोरी की संपत्ति सिद्ध कर पाया और न ही यह साबित कर पाया कि आरोपी पहले भी चोरी की संपत्ति रखने के मामले में दोषसिद्ध हो चुका है।