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Noida News: मारपीट के दोषी को सात वर्ष का कारावास

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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विजय पाल अदालत ने शनिवार को मारपीट के दोषी को सात वर्ष के कारावास के साथ 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि से 2-2 हजार रुपये प्रत्येक घायलों को और तीन हजार रुपये राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया है।अभियोजन के अनुसार थाना बहरियाबाद गांव बबुरा निवासी श्रीराम सिंह ने 6 अप्रैल 2012 को तहरीर दी थी कि बंटवारे में मिला चारा मशीन में घास काटने को लेकर उन्हीं का भाई विजय बहादुर सिंह और उसके परिवार के लोगों में विवाद हो गया। इसमें वादी के लड़के राकेश सिंह व घर के लोगों को आरोपी ने मारापीटा, जिससे राकेश व अन्य लोगों को गंभीर चोट आई है। वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कुल 9 गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
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