जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
भुगतान के बाद बैनामा नहीं करने पर लौटानी होगी रकम
- आवासीय प्लाॅट के खरीदार की शिकायत पर सुनाया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। आवासीय प्लॉट का भुगतान करने के बाद बैनामा नहीं करने पर अगर खरीदार पैसा वापस मांगता है तो बेचने वाले को जमा राशि लौटानी होगी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऐसे ही एक मामले में बैनामा नहीं करने पर पैसे लौटाने का आदेश दिया है।
ग्रेटर नोएडा के जजेज सोसाइटी निवासी आरएस सिंह ने विनोद कुमार समेत अन्य से एक करोड़ रुपये में प्लाॅट का सौदा किया था। 16 सितंबर 2014 को आवासीय प्लॉट की बुकिंग कराने के बाल चेक से 79 लाख रुपये का भुगतान किया गया। जबकि 21 लाख रुपये नकद दिए गए। भुगतान के समय पावर ऑफ अटार्नी एवं एग्रीमेंट की प्रति दिखाई गई। जल्द ही खरीदार के पक्ष में बैनामा करने का भरोसा दिया। लेकिन बैनामा नहीं किया। विक्रेता के घर जाकर बैनामा कराने के लिए अनुरोध किया गया। इसके बावजूद बैनामा नहीं कराने पर जमा पैसा लौटाने के लिए अनुरोध किया। जिस पर 25 लाख रुपये लौटा दिया। 75 लाख रुपये को 15 दिन में लौटाने का आश्वासन दिया। लेकिन पैसा नहीं लौटाया गया। 31 जुलाई 2021 को नोटिस भेजा गया। नोटिस के बाद में 20 लाख रुपये का भुगतान किया गया। बाद में शेष राशि 49 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया। पैसा वापस दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान प्लाट विक्रेता ने अपना पक्ष नहीं रखा। एकपक्षीय सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद आयोग ने जमा धनराशि 49 लाख रुपये का 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। 10 हजार रुपये मानसिक संताप और 2 हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।