पुलिस ने किनारों पर भीड़ जुटाने, नहाने और पूजा पाठ पर लगाई पाबंदी
लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील, आदेश न माना तो केस होगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में यमुना उफान पर है। ऐसे में खतरा बढ़ गया है। ताजा हालात को देखते हुए पुलिस ने यमुना के आसपास धारा-144 लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि खतरे को देखते हुए यमुना किनारे से आधा किलोमीटर पहले ही आम लोगों के वहां जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को भी तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हालात को देखते हुए आदेश की अवधि 30 दिन है। 12 जुलाई से 10 अगस्त के बीच राजधानी में सभी जगह जहां से यमुना गुजरती है, उसके आसपास यह आदेश लागू रहेगा। सरकारी आदेश को न मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यमुना किनारे से आधा किलोमीटर तक के लिए यह आदेश जारी रहेगा। इस बीच कोई भी व्यक्ति यमुना किनारे भीड़ नहीं जुटाएगा। इसके अलावा नहाने, छलांग लगाने या पूजा-पाठ पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस बचाव दल के साथ मिलकर लगातार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। खतरे को देखते फिलहाल ऐसा करना जरूरी था। पुलिस ने लोगों से नियम को मानने की अपील की है।