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Noida News: स्कूलों को 20 मार्च तक चयनित छात्रों को देना होगा दाखिला

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ग्रेटर नोएडा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चयनित छात्रों को 20 मार्च तक दाखिला सभी स्कूलों को देना होगा। दाखिला देने में आनाकानी करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। यह बातें जिलाधिकारी मेधा रुपम ने 90 से अधिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों से शुक्रवार को कही। उन्होंने कहा कि हर छात्र को दाखिला देना ही होगा। बीएसए राहुल पंवार को निर्देश दिए कि 20 मार्च तक हुए सभी दाखिलों की रिपोर्ट उन्हें सौंपे। नोएडा के रामाज्ञा,सेक्टर 112 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल,लोट्स वैली,मिलेनियम सहित कोई स्कूलों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में नहीं आने वाले स्कूलों को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है। प्रधानाचार्यों ने कहा कि समय से छात्रों की फीस का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके साथ ही कई अपात्र छात्रों का चयन हो गया है। उनकी ओर से गलत दस्तावेज बनवा लिए जाते हैं। उसकी भी जांच करानी होगी। जिलाधिकारी मेधा रुपम में बीएसए को निर्देश दिए कि प्रधानाचार्यों की शिकायतों का संज्ञान लें। यदि कोई कमी मिलती है तो कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों को भी अपने दात्यित्व का पालन करना होगा। आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों को पढ़ाने के लिए हमें आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि प्राथमिकता से हमें दाखिला लेना होगा।
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