बाल काटते समय कान कटने पर सैलून संचालक करेगा भुगतान
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- पीड़ित पांच साल के बच्चे के पिता की याचिका पर उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी ग्रेटर नोेएडा। पांच साल के बच्चे का बाल काटने के दौरान कान पर कट लगने पर इलाज में हुए खर्च का भुगतान सैलून संचालक को करना होगा। पीड़ित बच्चे के पिता की याचिका पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 30 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया है।
नोएडा के सेक्टर-41 निवासी एकाग्रा गोस्वामी पांच साल का है। वह अपने पिता के साथ सेक्टर-50 स्थित स्टाइल ग्लेम सैलून में बाल कटवाने के लिए 20 जून 2020 को गया था। पिता और पुत्र दोनों अपने बाल कटवा रहे थे। बच्चे का बाल अजय काट रहा था। बाल कटने के दौरान बच्चे के बाएं कान में कट लग गया, जिससे काफी खून बहा। उसके पिता ने तुरंत ही डाक्टर को फोन कर खून रुकने के लिए दवाई पूछकर प्राथमिक उपचार किया। बच्चे के ठीक होने पर पिता जब बच्चे को लेकर सैलून पहुंचे तो सैलून के मैनेजर इस गलती पर किसी भी तरह का अफसोस नहीं जताया। मैनेजर का कहना था कि ऐसा तो सैलून में होता रहता है। इस व्यवहार से बच्चे के पिता को काफी आघात पहुंचा। उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान आयोग में सैलून की सेवा में कमी करार दिया है। आयोग ने बच्चे के उपचार के लिए 10 हजार रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में भुगतान करने के लिए सैलून संचालक को आदेश दिया है। साथ ही मानसिक संताप के दो हजार रुपये और एक हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।