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Noida News: डीयू के लॉ सेंटर को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने पर रिपोर्ट मांगी

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शनिवार को पूछा कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में कैंपस लॉ सेंटर (सीएलसी) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ है या नहीं। अदालत ने सहायता के लिए नियुक्त एक वकील से यह सुनिश्चित करने के लिए परिसर का दौरा करने के बाद व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) कमल गुप्ता ने सुझाव दिया कि उन्हें परिसर का दौरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन की जाने वाली आगे की आवश्यकताओं को इंगित करते हुए एक व्यापक हलफनामा दायर किया जा सके।विश्वविद्यालय के वकील ने कहा कि गुप्ता को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने कहा कि न्याय मित्र विश्वविद्यालय के वकील को कैंपस लॉ सेंटर की अपनी यात्रा की प्रस्तावित तारीख के बारे में सूचित करेंगे। उनके दौरे के दौरान सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि उसने दिव्यांगो के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनकी जरूरतों के प्रति हमेशा संवेदनशील व चिंतित रहा है और सक्षम उपाय किए गए हैं। अदालत डीयू के दृष्टिबाधित छात्र जयंत सिंह राघव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने परीक्षाओं के दौरान दिव्यांगों को सहायक उपकरण प्रदान करने का मुद्दा उठाया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 तय की है।
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