नारनौल। चेक बाउंस मामले में तीन लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट में यह मामला 2019 से चल रहा था।
नलापुर निवासी प्रमोद कुमार ने 6 अप्रैल 2019 को सुरेंद्र को तीन लाख रुपये उधार दिए थे। जब प्रमोद कुमार रुपये वापस मांगे तो सुरेंद्र ने चेक दे दिया लेकिन चेक में पर्याप्त राशि नहीं होने पर बाउंस हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग यादव की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए ब्याज सहित रुपये लौटाने का आदेश दिया। संवाद