नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) में कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर व न्यायमूर्ति अजय दिगपॉल की पीठ ने कहा कि कनिष्ठ अभियंता का प्रयास शुरू से ही अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को निष्क्रिय करने और उसे आगे बढ़ने से रोकने का था। मामला टिकट मशीन चुराने और अवैध रूप से रिचार्ज किए गए स्मार्ट कार्ड बेचने के आरोप से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि याचिका केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही को लंबा खींचने का एक जरिया है और इस तरह की कोशिश की अदालत निंदा करती है। संवाद