नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने 34 हजार 926 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आर्थिक अपराध पीड़ितों के साथ ही समग्र वित्तीय प्रणाली के खिलाफ अपराध हैं। जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रविंद डुडेजा की पीठ ने कहा न्यायिक हिरासत के दौरान मूल्यवान संपत्तियों और लेनदेन में हेरफेर के आरोप गंभीर हैं। अदालत ने गौर किया कि कपिल गंभीर वित्तीय अपराधों से जुड़े विभिन्न अदालतों में कई जांचों और मामलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनके जमानत पर रिहा होने से जांच प्रभावित हो सकती है। संवाद