नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को ईवीएम की जगह मतपत्रों से आम चुनाव कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज करने के अपने पहले के आदेश में संशोधन करने से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 24 सितंबर को देश में आम चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार किया था। पीठ ने बृहस्पतिवार को उपेंद्र नाथ दलाई की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जिसमें केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को मतपत्रों से आम चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिका न्यायिक समय की बर्बादी है। इसे खारिज किया जाता है। संवाद